देवघर : उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय ने आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा व सरकार की ओर से जारी किए गए लाॅक डाउन के आदेश का अनुपालन प्रभावी ढंग से करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अलावे उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी व ऑटो रिक्शा के चलने की अनुमति नहीं है। जिला के सभी निजी, कॉरपोरेट प्रतिष्ठानों और कारखानों को 31 मार्च तक पूर्णतया बंद रखने के आदेश दिए हैं। केवल अनुमति प्राप्त कारखाने ही चलेंगे। साथ ही जिला के स्थानीय बाजार, सभी साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। उक्त आदेशों में आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने वाली सेवाओं को संचालित करने की ही अनुमति दी जाएगी लेकिन सामाजिक दूरी के लिए सावधानी बरतनी आवश्यक रहेगी।
इसके अलावा उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि लॉक डाऊन के दौरान जिला में पेयजल, सिवेज सेवा, बिजली सेवा, बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए यातायात सेवाएं, पोस्टल सिर्विस, भोजन, सब्जी किराना का सामान उपलब्ध कराना, अस्पताल, मेडिकल सेंटर, मेडिकल स्टोर, बिजली, पेट्रोलियम तेल, ऊर्जा, मीडिया, जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जारी आदेश में जिला के सभी पार्कों, सामुदायिक केंद्रों और ऐसे अन्य सभी प्रतिष्ठानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेशों के तहत पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लॉक डाऊन के आदेश का अनुपालन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।

रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों का कराई जा रही स्क्रीनिंग
इसके अलावे उपायुक्त नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि देवघर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों का स्टेशन के बाहर एक मेडिकल बोर्ड की टीम के द्वारा स्क्रीनिंग किया गया। मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग किए जाने के बाद ही यात्री को स्टेशन से जाने की अनुमति गई। इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड की टीम को तैनात किया गया है।

शहर सैनिटाइज करने में जुटे सफाईकर्मी
साफ-सफाई व स्वच्छता को लेकर उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया है। इसके आलोक में नगर निगम की स्पेशल टीम शहर को सैनिटाइज करने में जुटी है। शहर के सभी प्रमुख स्थानों से लेकर छोटे-छोटे गली मोहल्लों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। घर, दुकान, प्रतिष्ठान को केमिकल से साफ किया जा रहा है, ताकि कीटाणु का नाश हो। सफाई कर्मी लोगों से जहां-तहां कूड़ा नहीं फेंकने की भी अपील कर रहे हैं। वहीं, लॉक डाउन के दौरान भी नगर निगम लोगों के घरों से कूड़े का उठाव करा रहा है। इसके लिए सभी सफाई कर्मियों को मास्क, ग्लब्स लगाकर ही काम करने का निर्देश दिया गया है।

लाॅक डाउन के दौरान सभी बाजार को बंद करने का आदेश
लॉक डाउन के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद हैं। कर्मचारी और अधिकारी घरों से काम करेंगे। लाॅकडाउन के दौरान सभी बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट और टैक्सी, ऑटो, बस, ई-रिक्शा समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि बंद है। दूध-दवा-सब्जी-राशन की दुकानें और एटीएम खुले रहेंगे।