देवघर : उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय ने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चारपहिया वाहन में सीटबेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण व अनिवार्य कार्य समझे। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट रक्षा कवच का कार्य करता है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति ने समीक्षापरांत पाया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली एक तिहाई मृत्यु दोपहिया वाहनों से हो रही हैं एवं उनमें से तीन-चैथाई से ज्यादा लोगों की मृत्यु बिना सुरक्षात्मक टोप (हेलमेट) से परिचालन के कारण हो रही हैं। जबकी हम सभी जानते हैं कि मोटर वाहन संसोधन अधिनियम 2019 की धारा 194डी के तहत सार्वजनिक पथ पर परिचालन करने वाले दोपहिया (मोटर साईकिल) चालकों को भारतीय मानक ब्यूरो क द्वारा मान्यता प्राप्त सुरक्षात्मक टोप (हेलमेट) पहनना अनिवार्य हैं। इसके अलावे उन्होंने कहा वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण व अनिवार्य काम समझें। क्योंकि वाहन चलाते समय हेलमेट रक्षा कवच का कार्य करता है। अधिकतर सड़क दुर्घटना में मौत हेड इंज्यूरी की वजह से होती है और हेलमेट के इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है।

इसके अलावे उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय ने सभी विभाग के अधिकारियों को निदेशित किया कि बिना सुरक्षा टोप (हेलमेट) के दोपहिया वाहन का प्रवेश सरकारी कार्यालय परिसर में पूर्ण रूप से वर्जित करें। साथ हीं उनके द्वारा आदेशोल्लंघन करने वालों चालकों पर धारा 194डी के तहत निर्धारित दण्ड राशि 1000 के साथ-साथ चालक अनुज्ञप्ति निलंबन के प्रावधान के तहत कार्रवाई करें। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हम सभी के लिए अतिआवश्यक है क्योंकि कभी-कभी एक छोटी-सी गलती पूरे परिवार के लिए एक बड़ी क्षति हो सकती है। स्वयं जागरूक बनें तथा दुसरो को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का कार्य करें।

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