देवघर : विधानसभा चुनाव, 2019 के संदर्भ में आचार संहिता लागू हो चुका है। इसे सख्ती से एवं अक्षरशः पालन कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। इसी क्रम में आज देवघर जिला अंतर्गत मुद्रण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन उप विकास आयुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार लाल की अध्यक्षता में सूचना भवन सभागार मेें आयोजित की गई। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने सभी मुद्रण संस्थानों को स्पष्ट निदेशित किया कि किसी भी उम्मीद्वार अथवा राजनीतिक दल के लिए प्रचार-प्रसार सामग्री मुद्रण करते समय निर्दिष्ट नियमों का पालन करना अनिवार्य है। उन्हें पोस्टर, पंपलेट आदि के मुद्रन से पूर्व प्रकाशक से विहित प्रपत्र (एपेन्डिक्स A)में सूचना दो प्रति में लेते हुए उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रतिदिन जिला निर्वाची पदाधिकारी-सह-उपायुक्त को विहित प्रपत्र (एपेन्डिक्स B)के रूप में भेजना अनिवार्य होगा। यदि कोई मुद्रक संस्थान इन नियमों का पालन किये बगैर उम्मीद्वार अथवा राजनीतिक दल के प्रचार सामग्रियों जैसे पोस्टर, पंपलेट आदि का मुद्रन करते है तो उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धारा 127A के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
मुद्रको की प्रचार सामग्री मेें मुद्रण संस्थान के नाम एवं पता साथ हीं प्रकाशन कराने वाले राजनीतिक दल अथवा उम्मीद्वार का नाम स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। मुद्रण संस्थानों को उम्मीद्वार अथवा राजनीतिक दलों से जो प्रचार सामग्री उनके संस्थान से प्रकाशन कराना चाहते है, से एक स्पष्ट घोषण पत्र प्राप्त कराना होगा।
इस घोषणा पत्र में उम्मद्वार अथवा राजनीतिक दल के नाम व पता स्पष्ट उल्लेखित होगें। यह नियम न केवल जिला अंतर्गत लागू है, बल्कि यहां के उम्मद्वार भारत वर्ष के किसी भी क्षेत्र के मुद्रणालय से मुद्रण कराते है, तब भी यह नियम अक्षरशः लागू होगा।
इन नियमों के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत 6 माह तक का कारावास अथवा 2000 रूपया तक के अर्थदंड अथवा दोनों ही एक साथ आरोपित किये जा सकते है। यह आचार संहिता लागू होने की तिथि से प्रभावी हो चुका है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त श्रीमती नैन्सी सहाय की ओर सभी मुद्रकों और राजनीतिक दलों, उम्मीद्वारों से अपील की गयी है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के उपरोक्त प्रावधनों का अक्षरशः पालन करें एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने में जिला प्रशासन की मदद करें।
इसके अलावे कार्यक्रम के दौरान जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी-सह-मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी रवि कुमार ने कहा कि किसी भी प्रिन्टिंग प्रेस के मालिक व्यवस्थापकों के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-A के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञापत्रा को समाप्त किये जाने की कार्यवाही भी शामिल है, उन्होने सभी प्रिटिंग प्रेस व्यवस्थापकों को धारा 127-A के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें।
बैठक में उपरोक्त के अलावे सहायक जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी व स्थानीय मुद्रण संस्थानों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।