संवाददाता-बबलु कुमार

बोकारो :-  उपायुक्त  मुकेश कुमार ने बताया कि झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना (AAY पीला राशन कार्ड) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH गुलाबी राशन कार्ड) के माध्यम से लाभुको को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बोकारो जिले अन्तर्गत कई अयोग्य व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड प्राप्त कर लिया गया है एवं खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अयोग्य कार्डधारियों के द्वारा प्राप्त किये गये राशन कार्ड का प्रत्यार्पण करना अति आवश्यक है ताकि योग्य एवं गरीब व्यक्तियों को राशन कार्ड से आच्छादित किया जा सके।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से धोखाधड़ी कर अन्त्योदय एवं पूर्वविक्ता राशन कार्ड निर्गत करा लिया गया है तो उन्हें दिनांक 15.06.2020 तक प्रत्यर्पण कर दें- उपायुक्त…..
उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से धोखाधड़ी कर अन्त्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड निर्गत करा लिया गया है तो उन्हें दिनांक 15.06.2020 तक जिला आपूर्ति कार्यालय/प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में उक्त राशन कार्ड को प्रत्यर्पण कर दें अन्यथा उक्त तिथि के बाद अयोग्य राशन कार्ड की छँटनी हेतु घर-घर जाकर जाँच किया जाएगा। जाँच के क्रम में यदि अयोग्य पाये जाएगें तो उपरोक्त कंडिका में वर्णित धाराओं/नियमों के अनुसार आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने सभी अंचल अधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में अयोग्य कार्डधारियों की पहचान कर राशन कार्ड रद्द कराना सुनिश्चित करेंगे।

■ अहर्ता एवं पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH) राशन कार्ड नही रखा जाना है :-

◆ परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम /उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो।

◆ परिवार का कोई सदस्य, आयकर/सेवा कर/व्यावसायिक कर देते हैं।

◆ परिवार के पास पाॅच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है।

◆ परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है।

◆ परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है।

◆ वैसे परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाॅशींग मशीन है।

◆ वैसे परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरो का मकान है।

◆ वैसे परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (टैक्टर इत्यादि) है।

अयोग्य लाभार्थियों द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की स्थिति में दण्डात्मक प्रावधान :-

☆ वैसे परिवार जिन्हे किसी कारणवश पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार अथवा अन्त्योदय परिवार की श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका हो और जो सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आते हो अर्थात वैसे परिवार जो इस श्रेणी के कार्ड की योग्यता नही रखते हो, उनके द्वारा राशन कार्ड का सरेण्डर अनिवार्य होगा।

☆ यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त निर्धारित अपवर्जन मानकों के अन्तर्गत आता है तथा वह गलत सूचना देते हुए अन्त्योदय/पूर्वविक्ता राशन कार्ड प्राप्त करता है तो उसके विरूद्ध निम्न कार्रवाई की जाएगी :-

आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी

● लिए गए राशन की वसूली राशन लिए जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाए के सदृश्य बाजार दर पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर वसूल की जाएगी।

● यदि वह भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके, परिषद/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो, तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जायेगी।

● ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि एक ही व्यक्ति के नाम से दो-दो राशन कार्ड है। वैसे व्यक्ति अपना राशन कार्ड कार्यालय में समर्पित कर दे, अन्यथा उपरोक्त कंडिका में वर्णित धाराओं/नियमों के अनुसार उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।