देवघर: कोरोना वायरस प्रभाव के मद्देनजर शबे बारात के अवसर पर मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान के बाहर इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। देवघर डीसी नैंसी सहाय के द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार 8 एवं 9 अप्रैल को शबेबारात है। इसकी वजह से देवघर जिले के विभिन्न मस्जिदों के आस-पास पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है, ताकि उक्त अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा करने हेतु लोग एक जगह पर एकत्रित न हो एवं किसी प्रकार का भीड़-भाड़ न हो। ज्ञात हो कि वर्तमान में कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव हेतु पूरे देश में संपूर्ण लॉक डाउन है। साथ ही लॉक डाउन में स्वास्थ्य संबंधी मानकों के अनुपालन एवं इसी संदर्भ में सामाजिक दूरी को अपनाए जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से धारा 144 भी लागू किया गया है, जिसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह एकत्रित होना वर्जित है। इस लॉक डाउन की अवधि में किसी धार्मिक,राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं भीड़भाड़ वाले अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी प्रतिबंधित है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद किए गये हैं एवं किसी भी प्रकार के धार्मिक सम्मेलन के आयोजन की अनुमति नहीं है। सभी प्रकार के सामाजिक व राजनीतिक आयोजन, खेलकूद,मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन और सम्मेलन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

ऐसे में यदि शबे बारात के अवसर पर लोग मस्जिदों में बहुतायात संख्या में नमाज अदा करने पहुँचते हैं या भीड़-भाड़ वाली कोई गतिविधि करते हैं तो यह तालाबंदी के प्रतिबंधों तथा स्वास्थ्य संबंधी मानकों के साथ-साथ धारा 144 का भी उल्लंघन होगा,जो कि इस समय घातक सिद्ध हो सकता है। इस बाबत देवघर डीसी ने  परिस्थितियों को देखते आदेशित किया गया है कि लॉक डाउन की अवधि में इस प्रकार के सभी कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही उनके द्वारा निदेशित किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर और मधुपुर,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देवघर, मधुपुर और सारठ एवं जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी,पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी कड़ी निगरानी रखते हुए लोगों से इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा इस प्रकार की किसी गतिविधि की अनुमति किसी को नहीं देंगे।

उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो दोषी के विरुद्ध धारा 188 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।