देवघर : उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी नैन्सी सहाय द्वारा जानकारी दी गयी कि देवघर जिला अंतर्गत बड़ी संख्या में लोग किराये के घरों में रह रहे हैं, जिसमें दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य लोग शामिल है। ऐसे लोगों को वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में भी मकान खाली कराये जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है, जबकि ऐसी स्थिति में किरायेदारों को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। अतः ऐसे लोगों को आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान परिस्थिति की संवदेनशीलता को दृष्टिगत करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह आदेश दिया गया कि कोई भी मकान मालिक आगामी आदेश तक किराया न मांगे और न किरायेदार को परेशान करें।

इसके अलावे किसी भी स्थिति में मकान खाली करने की धमकी या दवाब न डालें। साथ हीं जिले के किसी मकान मालिक द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जायेगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी, जिसके तहत एक वर्ष तक की सजा अथवा अर्थदण्ड या दोनों का प्रावधान है। उक्त आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। साथ हीं किसी मकान मालिक द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति इसकी सूचना जिले के कंट्रोल रूम में दूरभाष संख्या 06432-275733 पर दी जा सकती है।