बोकारो/संवाददाता-बबलु कुमार।  झारखंड में पूर्ण रूप से तंबाकू के 11 ब्रांड के पान मसालों पर अगले एक साल तक के लिए झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राज निवास, मुसाफिर,  मधु,  विमल, बहार,  शेहरत,  पान पराग प्रीमियम पान मसाला आदि शामिल है। उक्त आलोक में आज उपायुक्त मुकेश कुमार ने पत्र जारी कर जिले में 11 तरह के मैग्निशियम कार्बोनेट युक्त वाले पान मसाला ब्रांड का उत्पादन, भंडारण, थोक एवं खुदरा बिक्री पूर्णतः प्रतिबन्धि किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं भारतीय दंड संहिता,1860 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई-
उपायुक्त ने जिले के सिविल साजन, अनुमंडल पदाधिकारी चास एवं बेरमो (तेनुघाट), खाद सुरक्षा पदाधिकारी चास एवं तेनुघाट, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी बोकारो को आदेश दिया है कि उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन अपने-अपने क्षेत्रों में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व दुकानदारों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं भारतीय दंड संहिता,1860 के सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

फूड सेफ्टी अधिनियम, 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित-
11 तरह के ब्रांड के पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी अधिनियम, 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। क्योंकि मैग्निशियम कार्बोनेट से हार्ट संबंधी रोग होने की संभावना अधिक होती है।